ओमान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि आर्मेनिया गणराज्य अब सुल्तानत ओमान के नागरिकों को वीज़ा-मुक्त प्रवेश की सुविधा देगा। यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गया है।
जानिए क्या है अब नया नियम
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ओमानी नागरिकों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी
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वे एक साल में अधिकतम 180 दिनों तक बिना वीज़ा आर्मेनिया में रह सकते हैं
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यह नियम सालाना कुल अवधि के लिए लागू है (लगातार रहने की शर्त नहीं)
यात्रा से पहले ध्यान रखने योग्य बातें
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यात्रियों के पासपोर्ट की वैधता प्रवेश तिथि से कम से कम 6 महीने तक होनी चाहिए
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यात्रा के पूरे समय के लिए मान्य स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) आवश्यक है
मिलेंगे ये लाभ
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टूरिज़्म, व्यापार, और संस्कृति के क्षेत्र में लोगों का आवागमन बढ़ेगा
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ओमान और आर्मेनिया के बीच संबंध और मजबूत होंगे
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ओमानी नागरिकों को यात्रा में सरलता और लागत में कमी




