खाड़ी देशों में काम करने वाले प्रवासियों के साथ ठगी की घटनाएं आम है और ऐसे कई एजेंट होते हैं जो इन प्रवासियों के साथ ठगी करते हैं। ठगी से बचने के लिए प्रवासियों को नियमों के बारे में जानना जरूरी है। कई पर ऐसा देखने को मिलता है कि प्रवासियों को आरोपीय विजिट वीजा पर खाड़ी देशों में भेज देते हैं।
कई एजेंट Visit Visa पर भेज देते हैं विदेश?
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी जाती है कि कई बार एजेंट अच्छी नौकरी का लालच देकर लोगों को विजिट वीजा पर ही विदेश भेज देते हैं। जबकि नियम के अनुसार मंत्रालय से वर्क परमिट लिए बिना किसी भी व्यक्ति को काम करने की अनुमति नहीं होगी। बिना वैध परमिट के किसी भी व्यक्ति को यूएई में काम करने की अनुमति नहीं होती है।
प्रवासियों को full-time work permits, part-time work permits, temporary work permits, और freelance work permits प्राप्त करने के बाद ही काम करने की अनुमति होती है। अगर कोई नियोक्ता बिना वैध वर्क परमिट या यूएई रेजिडेंस वीजा के किसी को नौकरी पर रखता है तो उसपर Dh100,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।