सभी एयरलाइन के लिए जरूरी
भारत में सभी एयरलाइन को यह निर्देश दे दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे के पहले यात्री का PNR डिटेल्स कस्टम अधिकारियों के साथ शेयर करना जरूरी है। जानकारी में यात्री का नाम, पेमेंट डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल शामिल होना चाहिए।
शेयर करना होगा यात्री का डिटेल
बताते चलें कि Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) के मुताबिक ऐसा करके भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचा कर भागने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। यात्री से संबंधित सभी तरह की जानकारी देनी ही होगी। जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल में उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, कार्ड नंबर, baggage information और code share information आदि।
एयरलाइन पर लगेगा जुर्माना
एयरलाइन अगर ऐसा करने में असमर्थ पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एयरलाइन पर कम से कम 25 हजार और ज्यादा से अधिक 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा।