राज्य सरकार ने चौथे और पांचवे वेतनमान वाले पेंशनधारियों को अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) पर महंगाई राहत (Inflation Relief) देने की स्वीकृति दी है। इसके तहत चौथे और पांचवे वेतनमान ले रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 मार्च 2024 को जो दर निर्धारित की है, उसके हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी।
वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
वित्त विभाग (Finance Department) के आदेश के हिसाब से चौथे वेतनमान के लिए 1345% और पांचवे वेतनमान के लिए 291% की जर से महंगाई राहत (Inflation Relief) दी जाती है। इस संबंध में बीते दिन यानी मंगलवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत ऐसे पेंशनर्स या परिवार पेंशन के हितग्राही को महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा।
अनंतिम पेंशन और महंगाई राहत
जिन्हें अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे और पांचवे वेतनमान से मिले वेतन के हिसाब से निर्धारित है, उन्हें 90% तक पेंशन मिलती है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पेंशनरों को महंगाई राहत (DR Hike in MP 2024) का भुगतान चौथे और पांचवे वेतनमान के हिसाब से निर्धारित महंगाई भत्ते की दर के आधार को मानते हुए किया जाए।
ये लिखा है आदेश में
वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र तारीख 13 नवम्बर 2017 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर जिनकी अनंतिम पेंशन का भुगतान चौथे और पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के हिसाब से निर्धारित है, उनको मंहगाई राहत (DR Hike in MP 2024) के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसका भुगतान पेंशनरों को वित्त विभाग के चौथे और पांचवे वेतनमान के हिसाब से निर्धारित महंगाई भत्ता की दर के आधार पर किया जाए।