पब्लिक हॉलिडे के दौरान अगर कोई काम करता है तो किया मिलेगा मुवावजा
संयुक्त अरब अमीरात में पब्लिक हॉलिडे के दौरान अगर कोई काम करता है तो उसे मुवावजा मिलना जरूरी है। कहा गया है कि UAE Labour Law – Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के अनुसार कहा गया है कि 2 फरवरी 2022 को इस मामले में नया कानून बनाया गया है। नए कानून के Article 28 में पब्लिक हॉलिडे को लेकर नियम जारी किए गए हैं।
इसमें बताया गया है कि कर्मचारियों को पब्लिक हॉलिडे पर आधिकारिक छुट्टी मिलना जरूरी है। लेकिन अगर कामगार का काम करना जरूरी होता है और उसे हॉलिडे में भी काम करना पड़ता है तो वह नियोक्ता को उसे किसी दूसरे दिन छुट्टी देनी होगा या नॉर्मल वर्किंग डे के अनुसार उसको मुआवजा देना होगा।
यानी कि कानून के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को पब्लिक हॉलिडे के दौरान काम करना पड़ रहा है तो वह दूसरे किसी भी दिन की छुट्टी का हकदार है। इसके अलावा कामगार को 50 फीसदी से अधिक अतिरिक्त सैलरी का भी मुआवजा देना होगा।
दर्ज कर सकते हैं शिकायत
मंत्रालय के खिलाफ आप आसानी से हॉटलाइन नंबर 800 60 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर MOHRE app पर भी लेबर कंप्लेन कर सकते हैं। वहीं www.mohre.gov.ae पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।