बैंकों के सही तरीके से संचालन के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन का पालन करना होता है जो कि RBI के द्वारा तय किए जाते हैं। अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है और उनपर जुर्माना भी लगाया जाता है। शुक्रवार 14 फरवरी को Reserve Bank of India (RBI) ने एक इसी तरह के मामले में वित्तीय संस्थान पर जुर्माना लगाया है।

₹5.80 लाख का लगाया गया जुर्माना
बताते चलें कि आरबीआई ने Shriram Finance Ltd पर करीब ₹5.80 लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी के द्वारा कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। आरबीआई के Know Your Customer (KYC) गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था।
जांच के दौरान जब कंपनी को नियम उल्लंघन करते पाया गया तब नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी को यह बताना चाहिए कि आखिर उनपर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जाए जब इनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है। संबंधित उल्लंघन के बाद ही कंपनी पर कार्यवाही की गई है।




