रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऐलान के साथ ही ₹2000 के नोट के ऊपर खलबली मच गई है. स्थिति को सामान्य करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई जानकारियां पब्लिक डोमेन में साझा किया है. सबसे पहली बात तो यह है कि 30 सितंबर के बाद भी अगर आपने अपना नोट नहीं बदला है तो घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा. आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा एक्सटेंशन.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उम्मीद जताया है कि बैंकों के द्वारा नोट परिवर्तन को लेकर 4 महीने का समय पर्याप्त होगा. अगर किसी स्थिति में इस समय सीमा के भीतर बैंक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वैसे स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंशन मुहैया कराएगा ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े.
पहले से ही बंद किए जा चुके थे छपाई.
आपने गौर किया होगा कि पिछले विगत कई महीनों से किसी भी एटीएम से ₹2000 के नोट नहीं निकल रहे थे. इसके पीछे का मुख्य कारण ₹2000 के नोट की छपाई के बंदी को लेकर था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले से ही ₹2000 के नोट बंद कर दिया था और अब इसे सरकुलेशन से बाहर करने के लिए नया निर्देश जारी किया है.
केवल इन लोगों को जाना होगा बैंक. जान लीजिए लिमिट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए नए जानकारी के तहत केवल ₹2000 के नोट रखें उपभोक्ताओं को ही बैंक करना होगा लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि एक बार में ₹20000 तक ही बैंक में बदले जा सकेंगे.
मिलेगा पैसा लेकिन भरना पड़ेगा निकासी पर.
अलग-अलग बैंकों या अलग-अलग बारी से अपने ₹2000 के नोट को बैंक के साथ परिवर्तन करवा सकते हैं. परिवर्तन के तौर पर आप ₹2000 के नोट के बदले अन्य नोट ले सकते हैं हालांकि आपको पहले उसके लिए अपने बैंक खाते में उसे जमा करवाना होगा फिर निकासी फॉर्म के जरिए आप नए नोट हासिल कर सकेंगे.
देना पड़ेगा पैन कार्ड.
अगर आप ₹49000 से ऊपर का नगद ट्रांजैक्शन कहीं पर भी बैंक में करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपना पैन कार्ड पूर्व नियम के आधार पर ही मुहैया कराना होगा यह अब भी अनिवार्य है. यह नियम नोट परिवर्तन के समय भी लागू रहेगा.