Reserve Bank of India (RBI) के द्वारा बैंक कोड एनबीएफसी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि नॉमिनी से संबंधित कुछ बातों का ख्याल रखना काफी जरूरी है। कहा गया है कि सभी फिक्स डिपाजिट, सेविंग अकाउंट और लॉकर के लिए नॉमिनेशन जरूरी होगा।
जमाकर्ता की मृत्यु के बाद होने लगती है परेशानी
आरबीआई नियर सुझाव दिया है कि सभी पुराने और नए कस्टमर को अपने अकाउंट पर नॉमिनेशन प्रक्रिया जरूर कर लेनी चाहिए। आगे क्या कहना है की जमा करता है की मृत्यु के बाद पैसे प्राप्त करने के लिए उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहा गया है कि बड़ी संख्या में अकाउंट का नॉमिनेशन नहीं कराया गया है जो कि चिंता का विषय है।
सभी बैंकों को आरबीआई के द्वारा इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। Customer Service Committee (CSC) या the Board of Directors के द्वारा नॉमिनेशन स्टेटस को रिव्यू करना होगा। बताते चले कि नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे जमा करता की मृत्यु के बाद अकाउंट में जमा पैसे मिलते हैं।