भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में दो सहकारी बैंकों – कर्नाटक के तुमकुर में स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
आरबीआई के अनुसार, इन बैंकों में ‘पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं’ नहीं बची थीं। बैंक कारोबार के बंद होने का आदेश 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो गया है।
जमाकर्ताओं के लिए DICGC की गारंटी
हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के लगभग 99.96 प्रतिशत और श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) से उनके जमा दिए जाएंगे।
DICGC की गारंटी के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता अपनी पांच लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
बैंकों पर प्रतिबंध
लाइसेंस रद्द होने के बाद, इन बैंकों को बैंक संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।
RBI की पिछली कार्रवाई
यह ध्यान देने वाली बात है कि RBI ने पिछले वित्तीय वर्ष में कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इनमें कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए थे और 114 बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया था।
सारणी: महत्वपूर्ण जानकारी
बैंक का नाम | लाइसेंस रद्द करने की तारीख | जमाकर्ताओं का प्रतिशत जो DICGC द्वारा कवर होंगे |
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श्री शारदा महिला सहकारी बैंक, तुमकुर, कर्नाटक | 11 जुलाई, 2023 | 97.82% |
हरिहरेश्वर सहकारी बैंक, सतारा, महाराष्ट्र | 11 जुलाई, 2023 | 99.96% |
RBI द्वारा रद्द किए गए अन्य बैंकों के नाम (2022-23) |
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मुधोल सहकारी बैंक |
मिल्लथ सहकारी बैंक |
रुपी सहकारी बैंक |
डेक्कन सहकारी बैंक |
लक्ष्मी सहकारी बैंक |
बाबाजी दाते महिला शहरी बैंक |