रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज पांच को-ऑपरेटिव बैंकों पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने लगाए हैं। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पोरबंदर विभाग नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंभात नागरिक सहकारी बैंक, और वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं।
जुर्माने का विवरण:
- वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक, गुजरात: ₹25,000 – अन्य बैंकों में डिपॉजिट रखने के नियमों का उल्लंघन।
- खंभात नागरिक सहकारी बैंक, गुजरात: ₹50,000 – डायरेक्टरों और उनके करीबियों को लोन देने से संबंधित नियमों का उल्लंघन।
- श्री महिला सेवा सहकारी बैंक: ₹2.5 लाख – अन्य बैंकों के साथ डिपॉजिट से जुड़े नियमों का पालन न करने पर।
- पोरबंदर विभाग नागरिक सहकारी बैंक: ₹2 लाख – डिपॉजिट नियमों के पालन में विफलता।
- सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, हिम्मतनगर, गुजरात: ₹1 लाख – डिपॉजिट नियमों के अनुपालन में विफलता।
अन्य बैंकों पर भी कार्रवाई:
इससे पहले, RBI ने एक्सिस बैंक, मण्णापुरम फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), फेडरल बैंक सहित कई अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है।
तालिका: जुर्माने का सारांश
बैंक का नाम | जुर्माने की राशि | उल्लंघन का कारण |
---|---|---|
वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक | ₹25,000 | डिपॉजिट नियम उल्लंघन |
खंभात नागरिक सहकारी बैंक | ₹50,000 | लोन नियम उल्लंघन |
श्री महिला सेवा सहकारी बैंक | ₹2.5 लाख | डिपॉजिट नियम उल्लंघन |
पोरबंदर विभाग नागरिक सहकारी बैंक | ₹2 लाख | डिपॉजिट नियम उल्लंघन |
सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक | ₹1 लाख | डिपॉजिट नियम उल्लंघन |