आरबीआई के द्वारा बैंक ग्राहकों के अधिकारियों की रक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन सभी बैंकों के द्वारा जरूरी होगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ग्राहकों के द्वारा शिकायत मिलने के बावजूद भी बैंक के द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जाती है जिसके कारण ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शिकायतकर्ता को देना होगा प्रतिदिन ₹100 का मुआवजा
आरबीआई के द्वारा यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर ते समस्या के अंदर बैंकों के द्वारा शिकायत का निपटारा नहीं किया जाता है तो बैंक के जिम्मेदारी है कि शिकायतकर्ता को प्रतिदिन ₹100 का मुआवजा देना होगा। इस बात की जानकारी दी गई है की शिकायत दर्ज करने की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर ही समाधान करना होगा।
वहीं इसके लिए चार क्रेडिट सूचना कंपनियों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। जिसमें यह जानकारी देनी होगी की शिकायत को क्यों खारिज किया गया है। इस संबंध में ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजकर जानकारी देनी होगी।