भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हालिया अपडेट के अनुसार, 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान अब बैंक शाखाओं तक ही सीमित रहेगा, डाकघरों को इस सेवा से बाहर रखा जाएगा।

2000 रुपये के नोट केवल बैंकों में एक्सचेंज करें

2000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों को बदलने के इच्छुक ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखाओं में जाना होगा। सूत्रों ने कहा, “विनिमय की सुविधा केवल बैंकों में उपलब्ध है। ग्राहक 2000 रुपये के नोट के वैध होने के बाद से जमा कर सकते हैं।” इस का मतलब है कि कोई “डाकघर बैंक” 2000 रुपये के नोटों के आदान-प्रदान को संभालने के लिए अधिकृत नहीं है।

2000 रुपये के नोट पर आरबीआई का फैसला

आरबीआई ने पिछले हफ्ते 2000 रुपये के नोटों को धीरे-धीरे चलन से हटाने के अपने फैसले की घोषणा की। हालाँकि, ये नोट वैध कानूनी मुद्रा बने रहेंगे। इस घोषणा के बाद केंद्रीय बैंक ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद करने की सलाह दी है।

नागरिकों पर प्रभाव

1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद मौद्रिक मूल्य को तेजी से बहाल करने के लिए 2000 रुपये के नोटों को शुरू में पेश किया गया था। चूंकि आरबीआई 2000 रुपये के नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के साथ आगे बढ़ता है, यह नागरिकों को आश्वासन देता है कि वे इन बैंक नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करना जारी रख सकते हैं या 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के लिए उन्हें बदल सकते हैं।

पूरी खबर एक नज़र

  • 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान अब डाकघर बैंकों को छोड़कर बैंक शाखाओं तक ही सीमित है।
  • आरबीआई धीरे-धीरे 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर रहा है, लेकिन ये नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं।
  • बैंकों को 2000 रुपए के नोट जारी करने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
  • 30 सितंबर, 2023 तक, नागरिक अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के लिए उन्हें बदल सकते हैं।

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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