भारी कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट्स में बड़ी देरी हो रही है। कई ट्रेनें और फ्लाइट्स निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं, और कुछ फ्लाइट्स को तो डायवर्ट भी करना पड़ रहा है।
फ्लाइट्स के लिए रिफंड नियम
अगर एयरलाइंस कंपनी कोहरे या अन्य कारणों से फ्लाइट कैंसिल करती है, तो यात्रियों को मुआवजा देना होगा। कैश में भुगतान करने पर तुरंत रिफंड होगा, जबकि क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 7 दिनों के भीतर रिफंड मिलेगा। रिफंड में विभिन्न सर्विस फीस और टैक्स शामिल होते हैं।
कनेक्टिंग फ्लाइट्स और मुआवजा
अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट एक ही कंपनी की है और देरी की वजह से छूट जाती है, तो आपको दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि, अगर कनेक्टिंग फ्लाइट अलग कंपनी की है, तो मुआवजे का हक नहीं बनता।
ट्रेन यात्रा और रिफंड
रेलवे के अनुसार, अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देरी से चल रही है या कैंसिल होती है, तो यात्रियों को पूरा रिफंड मिल सकता है। टिकट कैंसिलेशन के लिए IRCTC की वेबसाइट या रिजर्वेशन काउंटर पर संपर्क किया जा सकता है।
उपयोगी लिंक्स और संपर्क जानकारी
- इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन: इंडिगो
- एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिलेशन: एयर इंडिया
- स्पाइसजेट फ्लाइट कैंसिलेशन: स्पाइसजेट
- डीजीसीए शिकायत: डीजीसीए
- IRCTC टिकट कैंसिलेशन: IRCTC
- IRCTC शिकायत ट्विटर: @irctcofficial
यात्रियों को इन लिंक्स के माध्यम से अपनी टिकट्स कैंसिल करने और रिफंड के लिए संपर्क करने की सलाह दी जाती है। किसी भी परेशानी के मामले में, उपरोक्त वेबसाइट्स और ट्विटर हैंडल पर संपर्क करें।