सरकारी नौकरी के लिए लागू किए गए नए नियम
सरकारी नौकरी के लिए नियम लागू कर दिए गए हैं. बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने ‘दो बच्चों’ वाली नीति को अनुमति दे दी है. अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाला है उस पर यह नियम लागू हो चुका है. ऐसी स्थिति में उम्मीदवार जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनके लिए चिंता का विषय है.
क्या है मामला?
बताया गया है की वर्ष 2017 में सेवा के रिटायर्ड हुए पूर्व सैनिक राम लाल जाट में 25 मई 2018 को राजस्थान में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था लेकिन उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था.
बताते चलें कि राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन में 2001 के प्रावधान के तहत 1 जून 2002 को या उसके बाद अगर किसी उम्मीदवार के दो बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
बताया गया है कि न्याय मूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्याय मूर्ति केवी विश्वनाथन ने पूर्व सैनिक रामलाल जाट द्वारा इस मामले में संशोधन की दलील को खारिज कर दिया है.