पूरी खबर एक नजर,
- कंपनी देगी आर्थिक मुआवजा
- अगर सामान खो गया तो करें शिकायत
उसे आर्थिक मुआवजा देना होगा
सऊदी (GACA) ने कहा है कि अगर किसी यात्री का सामान एयरलाइन के द्वारा खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे आर्थिक मुआवजा देना होगा। General Authority of Civil Aviation (GACA) ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन एयरलाइन पर भारी पड़ सकता है।
कंपनी देती है जुर्माना
बताते चलें कि सामान के क्षतिग्रस्त या देरी होने पर यात्री को कम से कम SR1,820 का मुआवजा देना होगा और यह SR6,000 तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा यात्रियों की जिम्मेदारी है कि अगर बैग में कोई कीमती सामान है तो वह इस बात की जानकारी एयर लाइन को बता दे। प्रत्येक दिन देरी पर SR104 से लेकर SR520 तक का जुर्माना लगता है। इसके अलावा यह जुर्माना SR1,040 तक पहुंच सकता है। एयरलाइन को यह जुर्माना चुकाना ही होता है।