सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) और परिवहन प्राधिकरण (TGA) ने ईद के मौके पर होने वाली भारी डिमांड को देखते हुए ऑनलाइन डिलीवरी का नया नियम जारी किया है. अब ई-कॉमर्स कंपनियों और स्टोर को ग्राहकों का सामान तय समय पर पहुंचाना जरूरी होगा. अगर कंपनी समय पर डिलीवरी नहीं दे पाती है तो ग्राहक अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा. यह फैसला ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और त्योहारी सीजन की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है.

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लोकल और इंटरनेशनल डिलीवरी की आखिरी तारीख

सरकार ने इस बार रमजान के महीने में डिलीवरी के लिए एक खास डेडलाइन तय की है ताकि ईद से पहले सबको अपना सामान मिल सके. प्रशासन ने साफ किया है कि जो भी ऑर्डर इस तय तारीख के बाद लिए जाएंगे, उनकी ईद से पहले पहुंचने की कोई गारंटी नहीं होगी.

  • International Shipments (बाहरी देशों से आने वाला सामान): इसके लिए आखिरी तारीख 20 रमजान 1447 AH तय की गई है.
  • Local Shipments (सऊदी के अंदर का सामान): इसके लिए आखिरी तारीख 25 रमजान 1447 AH रखी गई है.

देरी होने पर ग्राहकों को मिलेगा रिफंड का अधिकार

ई-कॉमर्स कानून के आर्टिकल 14 के तहत, अगर डिलीवरी में कोई दिक्कत या देरी होती है, तो कंपनी को तुरंत ग्राहक को इसकी जानकारी देनी होगी. अगर वादा किए गए समय पर डिलीवरी नहीं होती है, तो ग्राहक के पास अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म (Cancel) करने का अधिकार है. ऐसा करने पर कंपनी को ग्राहक का पूरा पैसा रिफंड करना होगा. इसके अलावा प्रशासन ने लोगों से सही National Address का इस्तेमाल करने को कहा है ताकि सामान बिना किसी रुकावट के जल्दी पहुंच सके.

शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

अगर कोई भी डिलीवरी कंपनी या स्टोर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो ग्राहक उसकी शिकायत कर सकते हैं. विभाग ने इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर 19929 जारी किया है जिस पर आम लोग अपनी बात रख सकते हैं. सरकार की टीमें लगातार बाजार और ऑनलाइन स्टोर की जांच कर रही हैं ताकि ईद की शॉपिंग में लोगों को कोई परेशानी न हो और प्रवासियों समेत सभी नागरिकों को अपनी जरूरत का सामान सही समय पर मिल जाए.