Saudi Arabia Visa Rules: सऊदी अरब में एक्सपायर वीज़ा वालों के लिए बड़ी खबर, 18 अप्रैल तक मिली ये खास छूट
सऊदी अरब के पासपोर्ट निदेशालय (Jawazat) ने उन विदेशी नागरिकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। मौजूदा क्षेत्रीय स्थितियों को देखते हुए सरकार ने उन लोगों को राहत देने का फैसला किया है जो समय पर देश नहीं छोड़ सके। इस आदेश के तहत अब प्रवासियों के पास अपनी कानूनी स्थिति ठीक करने के लिए सीमित समय बचा है।
इन वीज़ा धारकों के लिए जारी हुआ आदेश
- यह नियम सभी तरह के Visit Visa, Umrah Visa, Transit Visa और Final Exit Visa पर लागू होगा।
- यह उन वीज़ा के लिए है जो 25 फरवरी 2026 को या उसके बाद एक्सपायर हुए हैं।
- इन नियमों का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 तय की गई है।
- किसी भी तरह की पूछताछ या मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 992 पर संपर्क किया जा सकता है।
वीज़ा की स्थिति सुधारने के लिए दो विकल्प
सऊदी गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों को दो रास्ते दिए हैं। पहला विकल्प यह है कि वे बिना किसी जुर्माने या ओवरस्टे फीस के सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बॉर्डर से अपने देश वापस लौट सकते हैं। इसके लिए किसी पुरानी औपचारिकता की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते वे 18 अप्रैल 2026 तक देश छोड़ दें।
दूसरा विकल्प उन लोगों के लिए है जो अभी कुछ और दिन सऊदी में रुकना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने वीज़ा को 18 अप्रैल 2026 तक बढ़वा सकते हैं। इसके लिए उनके होस्ट या कफील को Absher प्लेटफॉर्म के ‘Tawasul’ सर्विस के जरिए आवेदन करना होगा। इसके लिए जो भी निर्धारित फीस होगी, उसका भुगतान करना जरूरी होगा। सरकार ने हिदायत दी है कि कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए समय सीमा के अंदर ही प्रक्रिया पूरी कर लें।




