Saudi Arabia Hajj Rules: बिना परमिट हज करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, नया नियम 18 अप्रैल से लागू
सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हज नियमों का उल्लंघन करने वालों और उनकी मदद करने वालों के लिए सख्त सजा का ऐलान किया है। ये नए नियम 18 अप्रैल 2026 (1 धुल कादा) से लागू होंगे और 14 धुल हिज्जा तक प्रभावी रहेंगे। सरकार का मकसद हज यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है ताकि जायरीन को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
बिना परमिट हज करने पर कितना जुर्माना लगेगा
जो लोग बिना परमिट के हज करेंगे या कोशिश करेंगे, उन्हें अधिकतम 20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना देना होगा। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जिनके पास विजिट वीज़ा है लेकिन वे तय समय के बाद भी मक्का या पवित्र स्थलों पर रुकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दोबारा यह गलती करता है, तो जुर्माने की रकम को दोगुना कर दिया जाएगा।
मदद करने वालों और अवैध प्रवासियों पर क्या होगी कार्रवाई
हज नियमों को तोड़ने में मदद करने वाले लोगों पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें वे लोग शामिल हैं जो अवैध हज के लिए विजिट वीज़ा लगवाते हैं या लोगों को मक्का में रहने और छिपाने में मदद करते हैं। अवैध रूप से दाखिल होने वाले प्रवासियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा और उन पर 10 साल तक सऊदी अरब आने की रोक रहेगी। इसके अलावा, परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों को कोर्ट के आदेश से ज़ब्त भी किया जा सकता है।
ज़रूरी तारीखें और नियम क्या हैं
| विवरण | तारीख और नियम |
|---|---|
| नियम लागू होने की तारीख | 18 अप्रैल 2026 (1 धुल कादा) से |
| मक्का में प्रवेश (केवल हज वीज़ा) | 18 अप्रैल से केवल हज वीज़ा धारक जा सकेंगे |
| विजिट वीज़ा वालों के लिए नियम | 18 अप्रैल तक मक्का छोड़ना होगा |
| प्रवासियों के लिए परमिट | 13 अप्रैल से बिना परमिट मक्का प्रवेश वर्जित |
| उमरा सेवा | 31 मई तक बंद रहेगी |
| शिकायत के लिए हेल्पलाइन | 911 (मक्का, मदीना, रियाद) और 999 (अन्य क्षेत्र) |




