सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके साथ ही मक्का जाने के नियमों में बड़ा बदलाव आया है। अब गैर-सऊदी निवासियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मक्का में प्रवेश करने के लिए आधिकारिक परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों के पास परमिट नहीं होगा, उन्हें मक्का में घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी।
Absher से मक्का प्रवेश परमिट लेने का तरीका क्या है?
गैर-सऊदी परिवार के सदस्यों के लिए परमिट अब डिजिटल तरीके से जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे Absher प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिट लेने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले Absher पोर्टल पर लॉग इन करें।
- इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज (Electronic Services) विकल्प पर जाएं।
- अब परिवार के सदस्यों की सेवाएं (Family Member Services) सेक्शन को चुनें।
- यहां मक्का प्रवेश परमिट (Makkah Entry Permit) पर क्लिक करें और अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें।
जरूरी तारीखें और परमिट के लिए शर्तें
सऊदी अधिकारियों ने मक्का में प्रवेश और उमराह वीज़ा को लेकर कुछ अहम तारीखें तय की हैं। परमिट पाने के लिए आवेदक का इकामा (Residency) वैध होना चाहिए और वह सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा, वह ‘काम से गायब’ (absent from work) दर्ज नहीं होना चाहिए।
| महत्वपूर्ण इवेंट | तारीख |
|---|---|
| बिना परमिट प्रवेश पर रोक की शुरुआत | 13 अप्रैल 2026 |
| उमराह वीज़ा धारकों के प्रस्थान की अंतिम तिथि | 18 अप्रैल 2026 |
| Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमराह परमिट का निलंबन | 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक |
| हज 2026 की संभावित अवधि | 25 मई से 30 जून 2026 |
नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा?
सऊदी सरकार और पब्लिक सिक्योरिटी ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिना आधिकारिक परमिट, वर्क परमिट या मक्का के निवासी आईडी के शहर में प्रवेश करना मना है।
नियमों का पालन न करने पर 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, गैर-सऊदी नागरिकों को देश से डिपोर्ट किया जा सकता है और उनके लिए सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश करने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
