Saudi Arabia New Law: मक्का जाने के लिए अब चाहिए होगा परमिट, उमराह वीज़ा और परमिट पर लगा बैन, जानें नए नियम
सऊदी अरब ने 2026 के हज सीजन के लिए मक्का में प्रवेश के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। अब मक्का शहर में दाखिल होने के लिए अधिकारियों से आधिकारिक परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 13 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और जायरीन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बिना वैध हज वीज़ा या परमिट के मक्का में रुकना अब मना है।
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Absher प्लेटफॉर्म से परमिट कैसे लें
खास कैटेगरी के लोग जैसे GCC देशों के नागरिक, प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और सऊदी नागरिकों की मांएं Absher प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आपको Absher वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा, फिर My Services में जाकर Passports विकल्प चुनना होगा। इसके बाद Entry permit to Mecca पर क्लिक करके अपना आवेदन जमा करना होगा। अब पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम डिजिटल हो गया है।
उमराह वीज़ा और परमिट पर क्या पाबंदी लगी है
सरकार ने साफ किया है कि उमराह वीज़ा पर आए लोगों के लिए सऊदी अरब छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 थी। साथ ही, Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करने का काम 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। यह नियम सऊदी नागरिकों, GCC देशों के लोगों और सऊदी में रहने वाले प्रवासियों, सभी पर लागू होता है। अब केवल वही लोग मक्का जा सकेंगे जिनके पास वैध हज वीज़ा होगा।
किसे मिलेगी छूट और क्या होगा जुर्माना
कुछ लोगों को इस परमिट की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे वे लोग जिनके पास मक्का का रेजिडेंसी परमिट है या जिनके पास पहले से वैध हज परमिट है। इसके अलावा, पवित्र स्थलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट रखने वाले लोग भी मक्का जा सकते हैं। गृह मंत्रालय और पासपोर्ट विभाग ने चेतावनी दी है कि जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे और बिना परमिट मक्का में प्रवेश करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।