सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने Qiwa प्लेटफॉर्म पर नए नियम लागू किए हैं। ये नियम वर्क परमिट और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं, जिनका पालन न करने पर प्रवासियों की नौकरी और रेजिडेंसी पर असर पड़ सकता है। वहां रहने वाले भारतीय कामगारों के लिए इन अपडेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है।

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वर्क परमिट और Qiwa रजिस्ट्रेशन के नए नियम

Qiwa प्लेटफॉर्म ने साफ़ किया है कि अगर गैर-सऊदी कर्मचारियों का वर्क परमिट खत्म हो गया है, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। अगर 30 जून 2026 के बाद तीन महीने तक किसी कर्मचारी के पास वैध वर्क परमिट नहीं रहता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। यह नियम उनकी रेजिडेंसी स्थिति के बावजूद लागू होगा। साथ ही, कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे 30 अप्रैल 2026 तक 85 प्रतिशत और 30 जून 2026 तक 90 प्रतिशत कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल तरीके से दर्ज करें।

नौकरी के पद और सैलरी के नियम

नौकरी के पदों को लेकर भी सरकार ने नए निर्देश दिए हैं। पहले ‘General Manager’ जैसे पदों पर पाबंदी की बातें सामने आई थीं, लेकिन अब साफ़ किया गया है कि अगर कंपनी के Commercial Registration (CR) में यह पद लिखा है, तो गैर-सऊदी व्यक्ति इसे रख सकते हैं। सैलरी के मामले में अब अधिकारियों द्वारा पेमेंट में होने वाली देरी की निगरानी ऑटोमैटिक तरीके से की जाएगी। इसके अलावा, Saudization (Nitaqat) गणना के लिए अब केवल उन्हीं सऊदी कर्मचारियों को गिना जाएगा जिनका कॉन्ट्रैक्ट Qiwa पर दर्ज है, उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और न्यूनतम सैलरी 4,000 रियाल है।

मुकीम कार्ड और ट्रांसफर की नई सुविधा

सरकार ने अब 5 साल की वैधता वाला फिजिकल Resident Identity (Muqeem Card) शुरू किया है। हालांकि, प्रवासियों को यह याद रखना होगा कि Iqama का रिन्यूअल अभी भी Absher या Muqeem प्लेटफॉर्म के जरिए साल में एक या दो बार करना होगा। इसके अलावा, Qiwa के जरिए अब कर्मचारियों का एक मालिक से दूसरे मालिक के पास ट्रांसफर आसान कर दिया गया है। नए नियमों के तहत, उन कर्मचारियों को फिर से लेबर मार्केट में जोड़ने की कोशिश की जाएगी जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्टेटस ‘काम से अनुपस्थित’ हो गया था।

Frequently Asked Questions (FAQs)

वर्क परमिट न होने पर Qiwa रजिस्ट्रेशन कब रद्द होगा

अगर 30 जून 2026 के बाद किसी गैर-सऊदी कर्मचारी के पास लगातार तीन महीने तक वैध वर्क परमिट नहीं रहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

क्या नए मुकीम कार्ड के बाद हर साल इकामा रिन्यू करना होगा

हां, नया फिजिकल मुकीम कार्ड 5 साल के लिए वैध है, लेकिन रेजिडेंसी स्टेटस (Iqama) को अभी भी Absher या Muqeem प्लेटफॉर्म के जरिए सालाना या हर दो साल में रिन्यू करना होगा।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com