नए वीजा पर गए हैं तो देखिए अपडेट
सऊदी General Directorate of Traffic (Moroor) ने final exit visa पर अपने घर लौट चुके कामगार जो वापस सऊदी नए वीजा पर आए हैं, उनके लिए नई जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया है कि ऐसे कामगारों को अपने नए इकामा नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन करना चाहिए और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए। अगर आपका पुराना लाइसेंस एक्सपायर्ड नहीं हुआ है फिर ऐसी स्थिति में अधिक परेशानी नहीं होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस का होना काफी जरूरी
लेकिन अगर आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा और मेडिकल टेस्ट आदि से गुजरना होगा। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना काफी जरूरी है।
वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें। अगर कोई उल्लंघन आपके नाम पर दर्ज हो जाता है तो जुर्माना जरूर चुकाएं वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।