नियोक्ता के द्वारा कई तरह की सुविधाएं दी जाती है कामगार को
सऊदी में भारी संख्या में लोग काम करने के लिए जाते हैं। इसके बावजूद भी बहुत कम संख्या में लोगों को पता होता है कि उनको नियोक्ता के द्वारा कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने भी इन बातों की पुष्टि करते हुए बताया है कि non-Saudi workers के प्रोफेशन बदलने के समय दिया गया शुल्क नियोक्ता ही चुकाएगा।
इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके होते हैं जिनका शुल्क नियोक्ता ही चुकाता है। जैसे कि residency (Iqama) शुल्क, वर्क लाइसेंस और उसका रिन्यूअल समेत देरी के कारण लगे जुर्माना का शुल्क आदि।
निशुल्क मिलता है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
साथ ही exit और return fees, कामगार के घर के लिए टिकट का शुल्क, यह सारा काम नियोक्ता ही कराता है। वर्ग कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद कामगार को experience certificate की जरूरत होती है, जो देना नियोक्ता का फर्ज है। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है यानी कि यह मुफ्त है।