नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है यह शुल्क

सऊदी में इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगारों से जुड़े कुछ काम को नियोक्ता के द्वारा पूरा किया जाता है। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने कहा है कि Saudi Labor Law के Article 40 के अनुसार नॉन सऊदी या प्रवासी कामगार का कुछ शुल्क नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है। 

कौन सा शुल्क नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है?

प्रवासी कामगार को सऊदी लाने में लगे सारे recruitment fee को चुकाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है। Iqama और वर्क परमिट जारी करने में लगने वाला शुल्क भी नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है।

रिन्यूअल का शुल्क भी चुकाता है नियोक्ता

इसके अलावा Iqama और वर्क परमिट के रिन्यूअल के साथ इनकी रिन्यूअल में हुई देरी पर लगने वाला शुल्क भी नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है। Iqama profession बदलने और Exit Re-Entry visa का शुल्क भी नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है।

कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद कामगार को उसके घर भेजने के लिए फ्लाइट टिकट की बुकिंग भी नियोक्ता ही करता है इसके अलावा अगर कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को वापस उसके देश भेजने की जिम्मेदारी भी नियोक्ता पर होती है।

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line "Reach Satyam kumari."

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