सऊदी में एंट्री और एग्जिट को लेकर मंत्रालय के द्वारा हम निर्देश दिया गया है। Transport General Authority के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि किसी भी विदेशी ट्रक को बिना किसी परेशानी के एंट्री और एग्जिट के लिए सभी ट्रांसपोर्टेशन नियमों का पालन करना होगा।
ट्रांसपोर्टेशन उल्लंघन हो जाए तो उसे सेटल जरूर करें
ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर किसी विदेशी ट्रक पर ट्रांसपोर्टेशन उल्लंघन है तो एग्जिट और एंट्री के पहले सभी उल्लंघन को क्लियर करना होगा। इस नियम के अनुसार विदेशी ट्रक के पास electronic transport document होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना होगा कि यह ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हरेक शिपमेंटके साथ जरूरी होता है।
इसके साथ ही सभी विदेशी ट्रकों को वेट लिमिट का भी ख्याल रखना होगा। कोई भी कंपनी अगर सऊदी में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रही है तो उसे इन सभी नियमों का पालन करना होगा वरना मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।