वीजा नियमों के लेकर दी गई जानकारी

सऊदी में प्रवासी के लिए वीजा नियमों के लेकर जानकारी दी गई है। General Directorate of Passports (Jawazat) ने सभी land, sea, और air ports के डिपार्टमेंट को यह आदेश दे दिया है कि अगर कोई प्रवासी exit re-entry visa पर सऊदी में एंट्री ले रहा है तो उसकी वीजा की वैधता अनिवार्य नहीं होगी। 

यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर exit re-entry visa पर सऊदी में एंट्री लेने वाले प्रवासी का वीजा एक्सपायर हो चुका है तो उसे वापस उसके देश नहीं भेजा जाएगा बल्कि सऊदी में एंट्री दी जाएगी।

अब नियमों में किया गया है बदलाव

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि पहले exit re-entry visa पर सऊदी से बाहर जाने वाले प्रवासी अगर समय के अंदर वापस नहीं लौटते थे उन पर 3 साल का बैन लगाया जाता था। 

लेकिन 3 साल बैन वाला यह नियम अब हटा दिया गया है। Jawazat के द्वारा सभी डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया गया है कि exit re-entry visa एक्सपायर होने के बाद भी अगर कोई प्रवासी लौटता है तो उसे एंट्री दी जाए।

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