सऊदी में मंत्रालय के द्वारा हज और उमराह की सेवाएं दे रही कंपनियों के लिए अपडेट जारी किया गया है। प्रतिष्ठान के लिए सभी तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उनसे अपील की गई है कि उन्हें सभी तरह के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

सख्ती से नियमों के पालन की अपील की गई
बताते चलें कि अधिकारियों के द्वारा सभी प्रतिष्ठानों से सख्ती से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। मंत्रालय ने यह साफ-साफ कहा है कि अगर किसी भी प्रतिष्ठान के द्वारा तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उनपर पेनाल्टी लगाई जाएगी।
पेनाल्टी के तौर पर आरोपी को SR100,000 तक का भुगतान करना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वीजा के एक्सपायर होने के बाद तीर्थ यात्री एग्जिट कर सकें। अगर वह एग्जिट नहीं करते हैं तो आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अंतरराष्ट्री समेत घरेलू तीर्थ यात्रियों को इन नियमों का पालन जरूरी होगा।




