सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कामगारों के फाइनल एग्जिट वीजा से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। यह साफ-साफ कहा गया है कि सभी कामगारों और नियुक्ताओं को इन नियमों का पालन करना होगा।
कामगारों के final exit visa जारी करने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए
बताते चलें कि सऊदी Jawazat के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगारों के फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए कामगार का residency permit (Iqama) की वैधता कम से कम 30 दिनों की होनी चाहिए।
यानी कि इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर किसी प्रवासी कामगार के लिए फाइनल एग्जिट वीजा जारी किया जाना है तो उसके इकामा की वैधता कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए। अगर इकामा की वैधता 30 दिन से लेकर 60 दिन तक होती है तभी final exit visa जारी की जाएगी। नियोक्ता अपने कामगार के लिए फाइनल एग्जिट वीजा आंतरिक मंत्रालय के ऑनलाईन प्लेटफार्म “Absher,” “Absher Business,” और the “Muqeem” portal से जारी कर सकते हैं।