हज और उमराह मंत्रालय ने जारी की चेतावनी
सऊदी हज और उमराह मंत्रालय के द्वारा ऐसे संस्थानों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की गई है जो अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। आरोपियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हज और उमराह सेवाओं को देने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के काम करना कानूनन जुर्म है।
तीर्थ यात्रियों को उत्तम सेवाएं देने की कोशिश
इस बात की जानकारी दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय समेत घरेलू तीर्थ यात्रियों को हर तरह से हो उत्तम सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे हज सर्विस ऑपरेटर के बारे में जानकारी मिलती है जो अवैध तरीके से काम करते हैं और बिना लाइसेंस के हज सेवाएं देते हैं।
ऐसी स्थिति में उन आरोपियों पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। अगर कोई बिना लाइसेंस के काम करता पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और प्रवासी होने पर उसे देश से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस कैंसल भी किया जा सकता है।