पूरी खबर एक नजर,
- पासपोर्ट की वैधता 90 दिन के लिए होती है
- जवजात ने जारी की चेतावनी
प्रवासियों के लिए जरूरी
सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) ने कहा है कि प्रवासियों को exit re-entry visa के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 90 दिन या इससे अधिक की होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जारी होने के बाद exit re-entry visa की वैधता भी 3 महीने की होती है।
वीजा के लिए जारी है शुल्क
बताते चलें कि single exit re-entry visa को अगर दो महीना या इससे कम के लिए जारी किया जाता है तो इसके लिए 200 रियाल का भुगतान करना होगा। वहीं multiple exit re-entry visa को अगर अधिकतम तीन महीने के लिए जारी किया जाता है तो इसके लिए 500 रियाल का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा हर महीने सौ दो सौ रियाल भी दिया जाता है। यात्रा के लिए प्रवासी के पास वैलिड वीजा और वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है।