Final Exit visa लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए
अगर आप सऊदी से Final Exit visa लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। General Directorate of Passports (Jawazat) ने इसके लिए कुछ नियमों की जानकारी दी है जिसे पालन करना आवश्यक होगा। कहा गया है कि आपपर कोई भी बिल बाकी नहीं होना चाहिए।
final exit visa की वैधता 60 दिन की होती है
साथ ही आपके नाम से पंजिकृत कोई भी वाहन नहीं होना चाहिए। वहीं final exit visa की वैधता 60 दिन की होती है, इसी दौरान प्रवासी को सऊदी छोड़ देना होगा। यह वीजा मुफ्त में दिया जाता है। यह लेने के लिए आपका सऊदी में होना आवश्यक है। final exit visa से सऊदी छोड़ने के बाद भी नए वीजा के साथ आप वापस सऊदी अा सकते हैं।
सऊदी से नहीं जाना चाहते हैं तो आप Absher या Muqeem platforms के जरिए वीजा के आवेदन को रद्द कर सकते हैं
किसी कारणवश अगर आपने वीजा के लिए आवेदन दे दिया है और सऊदी से नहीं जाना चाहते हैं तो आप Absher या Muqeem platforms के जरिए वीजा के आवेदन को रद्द कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको 100 riyals देना होगा।