सऊदी में रहने वाले प्रवासियों के लिए नए नियमों और कानूनों का ऐलान किया गया, जो कुछ इस प्रकार है
1. सऊदी अरब में सभी प्रवासी कामगारों से किंगडम के नियमों, विनियमों और रीति-रिवाजों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद की जाती है।
2. अपने कॉन्ट्रैक्टर(employer) या प्रायोजक(sponsor) को अपनी पूरी डिटेल जमा कराएं। साथ ही काम की जगह की डिटेल और अपने देश के दूतावास का पता और संपर्क विवरण हमेशा अपने साथ रखें ।
3. अपने कॉन्ट्रैक्टर द्रा साइन किया गया अपना वर्क वीजा परमिट हमेशा अपने साथ ही रखें।
4. हमेशा अपनी मूल इक़माकी कॉपी को अपने साथ रखें, अगर आपके पास अपने वीज़ा की कॉपी अपने कॉन्ट्रैक्टर के हस्ताक्षर के साथ नहीं है और उस पर मुहर नहीं है, तो यह आपके लिए जरूरी है।
5. labor contract के अनुसार अपने अधिकारों और दायित्वों को समझें और उनका पालन करें।
6. हमेशा ध्यान रखें कि कर्मचारी को contract की पूरी अवधि के लिए प्रायोजक(Sponsor) के साथ करें, जो कि आमतौर पर 2 साल है।
7. पारिवारिक आपातकाल या स्वास्थ्य कारणों आदि पर Sponsor द्वारा समय पर अपने देश वापिस लौटने की तैयारी की जानी चहिए।
8. सऊदी अरब हिजरी कैलेंडर की सही तरीके से जानकारी हो, ताकि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने से पहले उसे दुबारा renewal किया जा सके। बता दे हिजरी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोटा होता है।
9. किसी भी श्रम समस्या के मामले में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए श्रम मंत्रालय से संपर्क करें (टोल फ्री हेल्पलाइन: 19911)
10. सुनिश्चित करें कि आपका पासपोर्ट यात्रा पर जाने की तारीख से आगे कम से कम 6 महीने के लिए वैध हो।
11. इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सतर्क रहें, ताकि सऊदी या साइबर कानूनों को किसी तरह न तोड़े।
12. Contract पूरा होने पर सऊदी अरब छोड़ने के अपने इरादे की सूचना 60 दिन पहले दें।GulfHindi.com