कामगार और नियोक्ता दोनों के लिए नियमों का पालन जरूरी

सऊदी में कामगारों की रक्षा के लिए लेबर लॉ है। इसी के तहत कामगारों से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसमें दिए गए नियमों का पालन कामगार और नियोक्ता दोनों को करना होता है।

छुट्टी को लेकर नई जानकारी

सऊदी में कामगारों की छुट्टी को लेकर नई जानकारी दी गई है। Ministry of Human Resources and Social Development ने कहा है कि अगर कामगार जरूरत से अधिक छुट्टी लेता है तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट के हिसाब से पेनाल्टी लगनी चाहिए।
इसके अलावा कंपनी के नियम को भी इस दौरान तरजीह देनी चाहिए।

कामगार को मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी

इसके अलावा कामगारों की सुरक्षा की बात करें तो कामगार को मेडिकल इंश्योरेंस जरूर मिलनी चाहिए। सऊदी लेबर लॉ के Article 144 के अनुसार नियोक्ता का कामगार को हेल्थ केयर की सुविधा देना जरूरी है।

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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