जॉब के नाम पर प्रवासी के साथ ठगी पर हैं कड़े कानून
सऊदी में जॉब के नाम पर किसी प्रवासी के साथ ठगी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेबर लॉ में इसके खिलाफ कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। लोक अभियोजन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर सभी के लिए अलर्ट जारी किया है।
कहा गया है कि सऊदी में कुछ भी काम हैं जिन्हें करने की अनुमति केवल सऊदी नागरिकों को ही है। यह कहा गया है कि प्रवासियों को प्राईवेट सिविल सिक्योरिटी गार्ड कम्पनी और संस्थानों में नौकरी नहीं दी जाएगी।
ट्विटर के माध्यम से से दी जानकारी
सऊदी लोक अभियोजन ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि इस काम के लिए सभी स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी सऊदी नागरिक होने चाहिए।
लोक अभियोजक ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जुर्माने के साथ लाइसेंस किया जाएगा स्थगित
कहा गया है कि इस मामले में जुर्माने के साथ लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। 50,000 riyals का जुर्माना लगाया जा सकता है और लंबे समय तक संस्थान को बंद भी किया जा सकता है।