बिना किसी नोटिस और मुआवजा के समय से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को खतम
सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development ने कामगारों से जुड़ी एक अहम जानकारी दी है। Saudi Labor Law के मुताबिक नियोक्ता को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जिनके बदौलत वह बिना किसी नोटिस और मुआवजा के समय से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को खतम कर सकता है।
यह होंगे कारण
बताया गया है कि अगर कामगार अपने से बड़े अधिकारी के ऊपर हमला करता है, जरूरी काम खत्म नहीं करता है, किसी तरह के निर्देश के अनुसार काम नहीं करता है, अपने फायदे के लिए गलत तरीके से अपने पद का इस्तेमाल करना, अगर कामगार फ्रॉड हो, बिना वाजिब कारण के छुट्टी लेना जैसी हरकतों पर नियोक्ता के द्वारा बिना किसी नोटिस और मुआवजा के समय से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को खतम किया जा सकता है।
इसीलिए अगर आप ऐसी गलती न करें। परेशानी से बचने के लिए ऐसी गलतियों से बचें। दिए गए सभी नियमों का पालन करें।