कामगारों को लेकर एक नया फैसला लिया गया

सऊदी में कामगारों को लेकर एक नया फैसला लिया गया है जिसमें कामगारों को एक नई सहूलियत प्रदान की गई है। पहले ऐसा होता था कि कामगारों को सऊदी में जाने के एक साल बाद तक अपना नियोक्ता बदलने की अनुमति नहीं होती थी। यानि कि उन्हें 1 साल तक उसी जगह नौकरी करनी पड़ती थी जहां उनकी नौकरी लगी होती थी।

क्या है पुराना नियम?

Labor law के एक प्रावधान के मुताबिक सऊदी में प्रवेश के 1 साल के बाद ही किसी कामगार को नौकरी बदलने की अनुमति होती है। यानि कि प्रवेश के 1 साल के बाद वह अपने मौजूदा नियोक्ता को छोड़ दूसरे नियोक्ता के साथ काम कर सकता है।

इस बाध्यता को हटा लिया जाएगा

लेकिन अब इस बाध्यता को हटा लिया जाएगा। सऊदी के Minister of Human Resources and Social Development, Ahmed Al-Rajhi ने सऊदी लेबर लॉ में इस बाबत संशोधन की मंजूरी दे दी है।

इस नियम के मुताबिक कामगार को अपने जॉब बदलने के लिए मौजूदा नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता होगी। इस दौरान Nitaqat Saudization program के तहत जारी शर्तों की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

 

 

 

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