वित्तीय उल्लंघन को तीन भागों में बांटा गया है
सऊदी में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इन सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। इन नियमों की मदद से कामगारों के हितों की रक्षा हो पाएगी।
नए फैसले के मुताबिक वित्तीय उल्लंघन को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ग्रुप 10 या 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनी फिर दूसरे ग्रुप में 11 से 50 कर्मचारी वाले कंपनी और तीसरे ग्रुप में 51 या इससे अधिक कर्मचारी वाले कंपनी।
छोटे बच्चों के लिए नर्सरी का होना जरूरी
वहीं यह भी बताया गया है कि महिला और पुरुष के प्रार्थना स्थान, बातरूम आदि नहीं होने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। 2,500 रियाल पहले ग्रुप के लिए, 5,000 रियाल दूसरे ग्रुप के लिए और 10,000 रियाल तीसरे ग्रुप के लिए जुर्माना लगेगा।
जिस कंपनी में 50 से ज्यादा महिला कामगार काम करती हैं उनके छोटे बच्चों के लिए नर्सरी का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनपर 25,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
सऊदी ने कम्पनी, मालिक और कामगारों के लिए जारी किया नया कड़ा नियम, 3 काम पर होते रहेगी जाँच https://t.co/AuvSUznM8o
— GulfHindi.com (@gulfhindinews) December 20, 2021
मुआवजा या एक्स्ट्रा काम करने पर देने होंगे पैसे
कामगारों को मुआवजा या एक्स्ट्रा काम करने की सूरत में पैसे न देने वाले तीनों ग्रुप के नियोक्ताओं पर 3,000रियाल का जुर्माना लगेगा। बात करे छुट्टी की तो कामगारों को छुट्टी देना भी अनिवार्य है, इस बाबत भी नियमों में जिक्र है। कामगार को वीकली रेस्ट न देने पर 5,000 रियाल का जुर्माना, निश्चित वेकेशन न देने पर भी 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।