सऊदी अरब के दवा और फूड अथॉरिटी ने सऊदी अरब के अंदर रहने वाले सारे नागरिकों और प्रवासियों को या जानकारी दिया है कि वह अगर खाने पीने से संबंधित या दवाई से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वह जरूर सऊदी अरब के नए कानून का पालन करें.
नए आदेश के अनुसार कहा गया है कि इन क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोगों को यह सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का सऊदी अरब के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कम से कम 1000000 सऊदी रियाल और 10 साल का जुर्माना उन्हें देखना पड़ेगा.
इसके साथ ही कंपनियों को भी एक लाख से 1 मिलियन सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.
अगर किसी भी प्रकार से यह पाया गया कि जानबूझकर मुनाफा कमाने के लिए कंपनि यां कामगार ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें हर हाल में 10 साल का जेल होगा.
अगर कोई भी कंपनी खाने पीने की चीजों में किसी भी प्रकार का मिलाओ करता है तो उसे 200000 से 1000000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाए इसके साथ ही उसके सारे प्रोडक्ट को नष्ट कर दिया जाएगा.GulfHindi.com