बुधवार को किया गया प्रस्ताव पारित
स्थानीय मीडिया ने बताया कि Saudi Arabia’s Shura Council ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें देश में यौन अपराधों से लड़ने के लिए कानूनी कदमों के तहत यौन उत्पीड़न करने वालों के नाम को लेकर कानून थें।
कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अपराधी का नामकरण भी परिवार के सदस्यों को परेशान करता है
एक समान प्रस्ताव पहले परिषद के कुछ सदस्यों के विरोध किया था, जिन्होंने तर्क दिया कि अपराधी का नामकरण भी परिवार के सदस्यों को परेशान करता है। इस बीच, समर्थकों का मानना है कि सऊदी अरब में पहले से ही गलत तरीके से अपनाए गए name-and-shame की सजा को लागू करना एक मजबूत निरोध होगा।
प्रस्ताव पर मिला बहुमत
इसकी सुरक्षा समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर, उत्पीड़न विरोधी कानूनी प्रणाली में सुझाए गए दंड को जोड़ने के लिए सदन ने प्रस्ताव पर बहुमत के साथ मतदान किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि किंग सलमान के आदेश पर आंतरिक मंत्रालय के द्वारा यह कानून बनाया गया था।
कोई इस तरह की जुर्रत ना करे, इसके लिए बना सख्त कानून
इस तरह को जुर्रत करने पर दो साल की जेल और $26,600 (Dh97,700) तक का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई वारदात दोहराता है तो
उसे पांच साल की जेल और $80,000 जुर्माना देना होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्यालय में महिलाओं की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
किसी भी तरह की गलती के लिए मिलेगी सख्त सज़ा
The state Saudi Human Rights Commission ने उत्पीड़न को हर verbal expression या इशारा, जो किसी व्यक्ति द्वारा शरीर की ओर इशारा करते हुए किए गए यौन आग्रह और आधुनिक तकनीक के तरीकों सहित किसी भी तरह से सम्मान को नुकसान पहुंचाता है, के रूप में परिभाषित किया है।GulfHindi.com