पूरी खबर एक नजर,
- प्रवेश के लिए exit re-entry visa और इकामा की वैधता होनी चाहिए
- वैधता को ऑनलाइन बढ़ाया जा सकता है
प्रवेश के लिए exit re-entry visa और इकामा की वैधता होनी चाहिए
जवजात ने बताया है कि सऊदी में प्रवेश के लिए exit re-entry visa और इकामा की वैधता होनी चाहिए। अगर कोई कामगार सऊदी से बाहर भी है तो उसे exit re-entry visa ऑनलाइन बढ़ाने की अनुमति दी जाती है।
यह काम नियोक्ता के Absher या Muqeem platform के जरिए किया जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म के SADAD सेवा के जरिए वीजा को बढ़ाने का लाभ लिया जा सकता है। सऊदी से बाहर रहने वालों को इसका लाभ दिया जाता है
ऐसी कई सुविधाएं हैं जिनका लाभ सऊदी से बाहर जाने पर नहीं लिया जा सकता है
लेकिन ऐसी कई सुविधाएं हैं जिनका लाभ सऊदी से बाहर जाने पर नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि सऊदी से बाहर रहने पर exit re-entry visa को final exit में नहीं बदला जा सकता है।