उमराह कंपनियों और प्रतिष्ठानों को मानना होगा यह नियम
सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि सभी उमराह कंपनियों और प्रतिष्ठानों को Pilgrims Services’ Controls Document नियम का पालन करना होगा। सभी तीर्थ यात्रियों को भी इस नियम का पालन करना जरूरी है। नए Umrah season 1445 AH में इस नियम का पालन करना अनिवार्य है।
क्या है इस डॉक्यूमेंट में?
इस नियम के मुताबिक ऐसे तीर्थ यात्री जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके साथ एक एडल्ट होना चाहिए। उमराह परमिट पानी के लिए सभी तरह के दस्तावेज होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि
residence permit (Iqama) की वैधता सऊदी एंट्री डेट से 90 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए या 29/11/1445 AH (June 6, 2024) से अधिक नहीं होना चाहिए।
कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उमराह के लिए तीर्थ यात्रियों को रिजर्वेशन मिले। वहीं वीजा जारी होने के बाद Nusuk app के जरिए Prophet’s Mosque में प्रेयर कर पाएं। अलग-अलग बैच और अलग-अलग समय पर आए तीर्थ यात्रियों के ग्रुप के लिए कंपनियों को General Syndicate of Cars (GSC) policies का पालन करना होगा।