यदि आप सऊदी या यूएई में रहते हैं और वहां अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो साल 2026 में आपका ये सपना पूरा होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशियों को चुनिंदा क्षेत्रों में रियल एस्टेट खरीदने की अनुमति दी जाएगी । यह निर्णय देश की आर्थिक रणनीति (Vision 2030) का हिस्सा है।
क्यों अहम माना जा रहा है फैसला
- तेल पर निर्भरता को कम करना
- वैश्विक निवेश को आकर्षित करना
- स्मार्ट सिटी और टूरिज्म में विदेशियों की भागीदारी को बढ़ाना
- प्रवासियों को ‘स्थायित्व’ और ‘अपनापन’ देने की दिशा में कदम
विदेशी किन क्षेत्रों में खरीद सकते हैं संपत्ति
रियाद, जेद्दा, NEOM, Qiddiya जैसे शहरों में प्रवासी व्यावसायिक और आवासीय संपत्ति खरीद सकते हैं। वहीं मक्का और मदीना में विदेशी मुस्लिम नागरिक कुछ विशेष शर्तों के तहत ही संपत्ति खरीद सकेंगे। वहां धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी
कौन खरीद सकता संपत्ति
- विदेशी व्यक्ति (Foreign individuals)
- विदेशी कंपनियां (International companies)
- प्रवासी नागरिक (Expats) — जैसे भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश आदि के लोग
- निवेशक (Global investors)
(ध्यान देने वाली बात : इसके लिए सऊदी की नागरिकता अनिवार्य नहीं रहेगी) जनवरी 2026 से ये नया कानून लागू हो जाएगा।
Istitaa क्या है?
यह एक सार्वजनिक परामर्श प्रणाली (Public Consultation Platform) है, जिस पर:
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सरकार 180 दिनों के भीतर एक ड्राफ्ट रेगुलेशन और ज़ोन की सूची जारी करेगी
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आम लोग, एक्सपैट्स और विशेषज्ञ प्रतिक्रिया/सुझाव दे सकते हैं
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यह पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है




