हज सीजन को लेकर जारी किया गया अपडेट
Saudi Public Prosecution ने हज सीजन में भाग लेने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अपडेट जारी किया है। तीर्थ यात्रियों को यह सुझाव दिया गया है कि अगर वह हज यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें स्कैमर से बचकर रहना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आरोपी तीर्थ यात्रियों से गलत तरीके से फंड इकट्ठा करते हैं।
लोक आभूषण के द्वारा सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई है कि गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति से कैश इकट्ठा करना कानूनी अपराध है। बिना परमिट के फंड इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।
बिना परमिट के फंड इकट्ठा करने वाले को दी जाएगी कड़ी सजा
अधिकारियों के द्वारा यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना परमिट के फंड इकट्ठा करता है तो उसे 7 साल जेल की सजा दी जाएगी। 7 साल जेल की सजा के साथ SR 5 million का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आर्थिक लाभ के लिए किसी भी तीर्थ यात्री के साथ ठगी करने वाले आरोपी पर Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law के तहत कार्यवाही की जाएगी।