पूरी खबर एक नज़र,
- एक्सप्लोसिव और फायरवर्क्स को रखना या इसकी स्मगलिंग करना कानूनन जुर्म
- 6 महीने जेल या SR100,000 का जुर्माना तय
एक्सप्लोसिव और फायरवर्क्स को रखना या इसकी स्मगलिंग करना कानूनन जुर्म
सऊदी लोक अभियोजक ने चेतावनी दी है कि एक्सप्लोसिव और फायरवर्क्स को रखना या इसकी स्मगलिंग करना कानूनन जुर्म है। Law of Explosives and Fireworks के मुताबिक अगर यह किसी के पास पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
6 महीने जेल या SR100,000 का जुर्माना तय
आरोपी को 6 महीने जेल या SR100,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। पहले भी लोक अभियोजक ने इस बाबत चेतावनी जारी की थी।
इसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। जो भी बिना लाइसेंस के इसका इस्तेमाल करेगा उसे जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर इसका इस्तेमाल भी नहीं करना है।