पूरी खबर एक नजर,
- मिली चेतावनी
- जेल और जुर्माना भी तय
लोक अभियोजन ने दी चेतावनी
Saudi लोक अभियोजन ने कहा है कि सऊदी में किसी भी तरह से हज यात्रियों का इस्तेमाल पैसे लेने में करना या फिर इस तरह के धंधे में जुड़ना कानूनन अपराध है। अक्सर ऐसा देखा देखा जाता है कि आज हज यात्रियों का इस्तेमाल भीख मांगने में फायदा उठाया जाता है।
यह होगी सजा
इस तरह के कामों में नई तकनीक और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि गैर कानूनी है। लोक अभियोजन ने यह फिक्स कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भीख मांगता है और दूसरों को इस काम के लिए उकसाता है या फिर किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो उसे 6 महीने के लिए और 50000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा जो इसके लिए ग्रुप चलाते हैं उन्हें 1 साल जेल और ₹100000 जुर्माना लगाया जाएगा। आरोपी को अपनी नौकरी के साथ साथ देश भी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।