Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ने हज सीजन के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। अब यात्रियों की सेहत और सुरक्षा के लिए लैब 24 घंटे काम करेंगी। खाने-पीने की चीजों की तेजी से जांच होगी ताकि किसी भी तरह की बीमारी या फूड पॉइजनिंग से बचा जा सके।

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हज सीजन में खाने-पीने की चीजों की जांच कैसे होगी?

SFDA की लैब अब दिन-रात काम कर रही हैं। यहाँ एक ‘फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म’ शुरू किया गया है, जिससे किसी भी सैंपल की जांच सिर्फ एक घंटे में पूरी हो जाएगी। अब तक 465 रिक्वेस्ट पर 857 सैंपल लिए गए और 1,856 टेस्ट किए जा चुके हैं। जांच के लिए PCR और ELISA जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि खतरनाक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स का तुरंत पता चल सके।

बिना लाइसेंस खाना बेचने वालों की खैर नहीं, भारी जुर्माना और जेल

सऊदी सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि हज सीजन के दौरान बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति खाने-पीने का सामान नहीं बनाएगा और न ही स्टोर करेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया, तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ (10 मिलियन) सऊदी रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

हज पर जाते समय दवाइयां ले जाने के क्या नियम हैं?

अगर कोई यात्री नशीली या साइकोट्रोपिक दवाइयां साथ ले जा रहा है, तो उसे इन नियमों का पालन करना होगा:

  • पासपोर्ट की कॉपी साथ रखें।
  • पिछले 6 महीने के भीतर जारी किया गया वैध मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन (पर्चा) होना चाहिए।
  • दवा की फोटो और इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन जरूरी है।
  • दवा की मात्रा केवल 30 दिन या जितने दिन का प्रवास (stay) है, उतनी ही होनी चाहिए।

इसके अलावा, हज मिशन के लिए लाए गए मेडिकल प्रोडक्ट सिर्फ मिशन सदस्यों के लिए होंगे, उन्हें बेचना मना है। सभी मिशनों को Ministry of Health के नियमों और मेडिकल वेस्ट निपटान के नियमों का पालन करना होगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

हज के दौरान दवाइयां ले जाने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

यात्रियों को पासपोर्ट की कॉपी, पिछले 6 महीने का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, दवा की फोटो और इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन देना होगा।

बिना लाइसेंस खाना बेचने या स्टोर करने पर क्या सजा मिल सकती है?

सऊदी कानून के मुताबिक ऐसा करने वालों को 10 साल तक की जेल और 10 मिलियन सऊदी रियाल तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।