वीजा आवेदन के लिए जरूरी हैं यह शर्तें
सऊदी में उमराह वीजा आवेदन के पहले यह जान लेना चाहिए कि 5 और ऐसे सऊदी वीजा हैं जिनपर उमराह की अनुमति होती है। आइए इन पांचों वीजा के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Transit Vis : Saudi Arabian airlines यानी कि Saudia या flynas से यात्रा के समय यात्रियों को एक free transit visa दी जाती है जिसकी मदद से वह सऊदी में 4 दिन रह सकते हैं और उमराह कर सकते हैं। इस वीजा की वैधता 3 महीने की होती है।
Gulf Cooperation Council (GCC) प्रवासियों के लिए eVisa : जीसीसी देशों में रहने वाले Saudi eVisa के लिए आवदेन कर सकते है। हज सीजन के अलावा बाकी किसी भी समय पर उमराह की अनुमति होगी। आवेदक के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव इस वीजा के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का रेजिडेंस वीजा कम से कम 3 महीने के लिए वैध होना चाहिए। वहीं पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए। इसके लिए करीब SR300 का शुल्क चुकाना होगा।
UK, US, या Schengen visa : इन वीजा holders के लिए ‘Instant eVisa’ की भी सुविधा दी जाती है। हज सीजन के अलावा बाकी किसी भी समय उमराह की अनुमति होती है।
Saudi Investor eVisa : इस वीजा पर यात्री 90 दिनों के लिए बिना स्पॉन्सर के देश में रह सकता है और उमराह कर सकता है। इस वीजा के लिए MOFA’s official platform से आवेदन करना होगा। आसानी से single या multiple entry eVisa के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका शुल्क ड्यूरेशन के हिसाब से लगता है।
सऊदी Visa on Arrival : 40 से अधिक देशों के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सेवा दी जाती है। पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस और self-service kiosk से इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। यह वीजा मिलने के बाद हज सीजन को छोड़कर बाकी किसी भी समय उमराह कर सकते हैं।