जॉब चेंज को लेकर दी गई जानकारी
सऊदी में जॉब चेंज को लेकर जानकारी दी गई है। The General Directorate of Passports (Jawazat) ने कहा है कि जॉब ट्रांसफर को लेकर कुछ नियमों का पालन जरूरी है। इन नियमों का पालन करने के बाद ही आप जॉब ट्रांसफर कर सकते हैं।
इस बात की जानकारी दी गई है कि निगम के अनुसार किसी भी प्राइवेट ड्राइवर को एक ही स्पॉन्सर के साथ घरेलू कामगार में बदलने की अनुमति नहीं है।
सेवाओं को एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता तक बदलने के लिए कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा
इसके लिए Absher platform की मदद ली गई हो। घरेलू कामगार और उसके नए नियोक्ता की मर्जी होनी चाहिए जिसके बाद 7 दिनों के अंदर Absher के जरिए सेवा को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन देना होगा। नया नियुक्ति और घरेलू कामगार पर किसी तरह का यातायात जुर्माना नहीं होना। घरेलू कामगार Huroob यानि कि सिस्टम से अब्सेंट नहीं होना चाहिए।
घरेलू कामगार की सेवाओं को अधिकतम 4 बार ट्रांसफर किया जा सकता है। सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा कामगार का सभी डॉक्यूमेंट वैध होने चाहिए।