हुरूब को कैंसिल करने के लिए यह नियम जरूरी
सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने नियमों का लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि हुरूब को कैंसिल करने के लिए नियोक्ता को इसका पालन करना जरूरी है। हुरूब को कैंसिल करने के लिए ऐसा जरूरी है।
यह डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी
चैंबर ऑफ़ कॉमर्स से सर्टिफाइड लेटर और मुआवजा भरना नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है।
यह होती है शर्त
बताते चलें कि कंपनी का स्टेटस ‘Not Existing’ नहीं होना चाहिए। कम्पनी वर्क परमिट डाटा मेंटेन हो। पिछले दो सालों में प्रवासी पर ( जिसका हुरुब कैंसिल करना है) एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होना चाहिए। डिपोर्टेशन डिपार्टमेंट से प्रवासी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए।