पूरी खबर एक नज़र,
- कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने को लेकर कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा
- नियोक्ता को करनी होगी खबर
कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने को लेकर कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा
सऊदी में अगर कामगार का कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है और उसे मासिक तौर पर सैलरी मिलती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने को लेकर कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा। सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development ने कहा है कि अगर कामगार अपना वर्क कांट्रैक्ट समाप्त करने की प्लानिंग कर रहा है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा।
नियोक्ता को बताना होगा पहले
बताते चलें कि ऐसी स्थिति में कामगार को यह बात 60 दिन पहले ही बतानी होगी। वहीं अगर कामगार मासिक तौर पर सैलरी नहीं ले रहा है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कम से कम 30 दिन के अंदर बतानी होगी।
अगर वैध कारण से कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जाता है तो कामगार को नोटिस पीरियड के अनुसार पैसा देना जरूरी होता है। इसके अलावा बाकी स्थिति में भी कामगार को मुवावजा दिया जाता है।